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दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज निर्माण याचिका खारिज की, पढ़ें पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यातायात नियोजन जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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Edited by Shalini

मथुरा रोड़ पर स्थित राष्ट्रीय जैविक उद्यान के पास फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास के निर्माण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सड़क के किस हिस्से में लाल बत्ती से मुक्त रखा जाए या फिर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए, यह मुद्दा विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए.

इसी तरह की योजनाकारों या विशेषज्ञों की राय में सड़क के किसी विशेष हिस्से को यातायात लाइट मुक्त रखा जाना है, तो ऐसी स्थितिमें अदालत का हस्तक्षेप अनुचित होगा. इस दशा में अदालत इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि मथुरा रोड़ पर लाल बत्ती न होने के कारण पैदल चलने वालों को असुविधा होती है. इस मार्ग पर फुटओवर ब्रिज सुंदर नगर के पास है, जो काफी दूरी पर है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक एकीकृत योजना तैयार की है. उसे केंद्र के कई विभागों के साथ दिल्लीसरकार ने भी मंजूरी दी है, जिससे संबंधित मार्ग को लाल बत्ती मुक्त बनाने के लिए सुरंगों, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सके.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर दो फुट ओवरब्रिज प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बाद में केवल चिड़िया घर पेट्रोलपंप के पास एक फुट ओवरब्रिज की मंजूरी दी गई. कोर्ट ने कहा कि नियम और विनियम वांछित स्थान पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण की अनुमति नहीं देती है. क्योंकि इसके निकट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संरचना का रखरखाव कर रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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