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दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपी अरुण को 8 साल जेल में बिताने और सुनवाई में देरी के चलते जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम हिस्सा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता.
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