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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के वकीलों के साथ दुर्व्यवहार पर जताई कड़ी नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र के एक सब-इंस्पेक्टर के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार और वकीलों को धमकाना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई. हाईकोर्ट परिसर के भीतर शिकायतकर्ता एवं दोषी के वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाने के मामले में यह नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस अरुण मोंगा ने दोनों पक्षों के वकीलों की संयुक्त मौखिक शिकायत का संज्ञान लिया. उसमें बताया गया था कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र ने उन्हें मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, धमकाया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है.

एसआई को लिखित माफी देने का आदेश

जब एक वरिष्ठ वकील ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया. अदालत ने कहा कि एसआई के इस तरह के दुर्व्यवहार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. उन्हें कानून का रक्षक माना जाता है, न कि कोई शिकारी. वह अपनी खाकी को इस अहंकार के स्तर तक नहीं ले जा सकते कि वह किसी के साथ दुर्व्यवहार करे. वह खुद को कानून से ऊपर न समझे.

उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का मन बनाया तो एएसआई ने माफी मांग ली. उसके माफ़ी मांगने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से परहेज किया. लेकिन उससे लिखित माफीनामा देने को कहा.

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– भारत एक्सप्रेस



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