Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.

christian michel

दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत शर्तो में संशोधन की मांग करने वाली क्रिश्चयन जेम्स मिशेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मिशेल की ओर से दायर याचिका पर दोबारा सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पहले यह निर्णय लिया गया था कि जिन मामलों में भारतीय जमानत पेश नहीं कि जा सकती, वहां कोई विदेशी व्यक्ति भी जमानत पेश कर सकता है. यहां तक कि जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति को स्थानीय जमानत पर छोड़ देती है, तब भी पासपोर्ट जमा करना जरूरी था.

याचिका को बताया गया अकादमिक और गैर-जरूरी

याचिका में मांग की गई अकादमिक है. क्योंकि सीबीआई का आदेश लागू है, इसमें कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए. वही मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा कि कुल मिलाकर यह 6 साल और 5 महीने की सजा है.

मिशेल का कहना है कि संशोधन जेल नियमों के मुताबिक, मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं. मान लें कि मुझे दोषी ठहराया गया है, तो मुझे एक-एक महीने की छूट मिलेगी. यानी 6 साल की.सजा के लिए 6 महीने.

हालांकि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन फिर से सुनवाई शुरू की गई और ट्रायल कोर्ट के आदेश के लिए खुला छोड़ दिया गया, जिसके तहत मिशेल को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी गई थी.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और आतिशी को राहत, आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की कार्यवाही पर चार सप्ताह बढ़ी रोक

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital