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दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को भेजा नोटिस

दिल्ली शराब नीति केस में हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. ED ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती दी है.

Delhi Liquor Policy Case
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. कोर्ट 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

टिप्पणी मनमानी भरी और अनुचित

ईडी की ओर से दायर याचिका में केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते समय निचली अदालत द्वारा की कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. ईडी ने कहा कि कोर्ट की यह टिप्पणी मनमानी भरी और अनुचित है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जज की टिपणियां संभवतः मामले से सीधे जुड़ी नहीं हो सकती और वे सामान्य प्रकृति की भी हो सकती हैं.

स्वतंत्रता का हवाला

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज ने जो कहा है, वह जरूरी नहीं कि इसी मामले के संदर्भ में हो. कई बार जज इस तरह की सामान्य टिपणियां करते है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई केस में ईडी के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं. ईडी ने कहा कि भविष्य की कार्यवाही में इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है.

कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि आप नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए. जबकि केजरीवाल सहित अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि निचली अदालत की टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं है.

केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को नोटिस

कोर्ट ने आगे कहा कि यह ऑर्डर वैसे भी चैनल नंबर के तहत हैं? देखते हैं इसमें कौन सा पैराग्राफ हैं. एएसजी राजू ने 27 फरवरी 2026 के निचली अदालत ने ऑर्डर के कुछ पैराग्राफ की ओर इशारा किया, जिसमें केस के सभी आरोपियों को बरी किया गया है. इससे पहले सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा चुका है.

साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दिया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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