
2019 पोस्टर बैनर मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका के पार्षद निकिता शर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने संपत्ति को विरूपित करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 मई तक का दिया समय
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 3 मई को करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेट्स रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका के पार्षद निकिता शर्मा को खोजने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है. लिहाजा समय दे दिया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 मई तक का समय दे दिया है.
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कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया था आदेश
बता दें कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिवकुमार सक्सेना की शिकायत पर 11 मार्च को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. बता दें कि साल 2019 में द्वारका में बड़े होल्डिंग से संबंधित है. इस मामले में केजरीवाल के अलावे पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी है. 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह, और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होल्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है, शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने खारिज किया था शिकायत
सितंबर 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दिया था. हालांकि सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पुनर्विचार के लिए इसे मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि वह नए सिरे से इस मामले में सुनवाई करेगा. कोर्ट शिवा कुमार सक्सेना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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