Bharat Express DD Free Dish

गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसआईटी जांच का आदेश

गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने यूपी डीजीपी को कल तक टीम गठित कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. सीजेआई ने स्थानीय पुलिस और अस्पतालों की संवेदनहीनता पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.

Ghaziabad Child Rape Murder Case SC Orders SIT Probe Headed by Woman Officer
Edited by Vaibhav Gupta

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

कल से जांच शुरू करने का निर्देश

एसआईटी में उत्तर प्रदेश कैडर की सीपी/आईजीआई रैंक की एक महिला पुलिस अधिकारी शामिल हो, जिसका राज्य से कोई संबंध न हो, एसपी रैंक का एक अधिकारी, एक महिला डीएसपी या पुलिस इंस्पेक्टर हों. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में कल तक टीम गठित हो जानी चाहिए. कोर्ट ने कल तक जांच शुरू करने का निर्देश दिया है.

पिछली सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपित अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये दो कथित निजी अस्पतालों और स्थानीय पुलिस के पूरी तरह उदासीन और असंवेदनशील रवैये को दर्शाता है.

पुलिस कर रही प्रताड़ित

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट को बताया था कि पुलिस लगातार पीड़िता के पिता को प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने कहा था कि घटना के एक दिन बाद FIR दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा था कि मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक इस मामले में गौरव प्रजापति नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. क्योंकि परिजनों ने उसपर शक जताया था. अभी तक के जांच में पता चला है कि दरिंदे ने बच्ची के शरीर पर कनपटी, कमर और कई जगह चोट पहुचाई है. बच्ची को काटा गया है. यहां तक कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से भी अधिक ब्लीडिंग हुई है. बच्ची शाम 6 बजे घर से खेलते हुए लापता हो गई थी.

ये भी पढ़ें: 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका; नहीं मिली अंतरिम जमानत

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read