रोहिणी कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले के आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गोवा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उन पर आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता, क्योंकि घटना के समय दोनों मौजूद नही थे. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित फर्म साझेदारों और मैनेजर द्वारा संचालित होती है और लूथरा भाइयों के तीन पार्टनर है. वे कई बिजनेस इकाइयां चलाते है, लेकिन किसी भी फर्म का दिन प्रतिदिन संचालन वे खुद नही देखते. उन्होंने दलील दी यदि यह घटना भुवनेश्वर, गोवा या किसी अन्य स्थान पर होती है, तो आपराधिक जिम्मेदारी को उन पर “स्टेच” नहीं किया जा सकता. दायित्व वही तय होगा जहां संचालन किया जा रहा है.
गिरफ्तारी के बाद अजय गुप्ता का दावा
वही इस मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. अजय गुप्ता को लाजपत नगर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह इस मामले में सह आरोपी है. अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. वही गिरफ्तारी के बाद गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि वह एक साझेदार है. उसे कुछ नही पता है. जबकि इस मामले के मुख्य अभियुक्त सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर थाईलैंड भागने का आरोप है और उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है.
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को हुए भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी. गोवा पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर, कर्मचारी भारत कोहली और अजय गुप्ता शामिल है.
परिसर में रखे पटाखों से लगी आग
इस मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता नार्थ दिल्ली के जाने माने बिल्डर अमित गुप्ता का भाई हैं. अमित गुप्ता की अगस्त 2022 में बुराड़ी में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग का कारण शुरू में सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन जांच में पता चला है कि यह परिसर में रखे पटाखों से भड़की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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