छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला (Coal Scam) मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है.
दरअसल, रानू साहू सहित अन्य ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 4 नवंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिककर्ताओं से कहा कि उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर जनवरी में सुनवाई संभव है.
तीन मामले, एक आरोपी
मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में तीन तरह की याचिका शामिल है. शराब घोटाला, कोल घोटाला सहित अन्य घोटाला शामिल है. इसपर सीजेआई ने कहा कि आरोपी तीनों मामलों में एक ही है.
वहीं, इस मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, निखिल चंद्राकर, पारेख कुर्रे, सौम्या चौरसिया, दीपक टौंक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रा प्रकाश, संदीप कुमार, रौशन कुमार सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रजनीकांत तिवारी, संदीप कुमार नायक, वीरेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ मोंटू सहित कई अन्य आरोपी है.
9 करोड़ सेज्यादा की संपत्ति
बता दें कि ईडी ने 22 जुलाई 2023 को रानू साहू को गिरफ्तार किया गया था. कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था. ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है.
पत्नी के ना 5 करोड़ की अचल संपत्ति
वहीं, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है. जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया जा रहा है. समीर बिश्नोई के पास साल 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपये है. इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्ति ले रखी है, जो उनके वेतन से 500 गुना ज्यादा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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