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दिल्ली HC में BJP विधायकों की याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर को, 12 CAG रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश देने की मांग

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों की उस याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर को करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त संबंधी CAG की 12 रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इस आदेश के बाद उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए भेज सकेंगे.

याचिकाकर्ताओं की ओर से एक वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ से की. पीठ ने इस पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमति दी है.

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अन्य भाजपा विधायकों, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन के साथ मिलकर शनिवार को यह याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG  रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं. आतिशी के पास वित्त विभाग भी है.

-भारत एक्सप्रेस



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