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आईआरसीटीसी घोटाला: राऊज एवेन्यू कोर्ट 16 जुलाई को सुनाएगा आरोप तय करने पर फैसला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल टेंडर घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 16 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी.

Rouse Avenue Court

आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट आरोप तय करने को लेकर 16 जुलाई को फैसला सुनाएगा. इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी हैं. ईडी (ED) द्वारा दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

दाखिल चार्जशीट में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव को मुख्य रूप से नामजद आरोपी बनाया गया है. इनके अलावा कुछ अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ भी ईडी ने चार्जशीट दायर की है.

लालू की जानकारी में साजिश

अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी माना था कि कथित टेंडर घोटाले की साजिश लालू प्रसाद यादव की जानकारी में रची गई थी. अदालत के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप व आर्थिक लाभ पहुँचाने के आरोप गंभीर हैं. इससे पहले सीबीआई (CBI) के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय हो चुका है और ट्रायल चल रहा है. जिन धाराओं के तहत लालू पर आरोप तय किया था, उनमें शामिल हैं— IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d). मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वी. के. अस्थाना, आर. के. गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल हैं.

जानिए क्या है पूरा IRCTC घोटाला?

बता दें कि IRCTC का मामला लैंड फॉर जॉब मामले से अलग है. IRCTC घोटाला भी 2004 में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था. दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौंप दिया था. इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर (BNR) होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई थी.

इस मामले में ईडी ने 2017 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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वहीं कोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में केटरिंग सेवा IRCTC को सौंप दी थी. इसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी.



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