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शत्रुता भड़काने के आरोप में आरोपी नदीम खान ने दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मांगी, हाईकोर्ट 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में आरोपी नदीम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में दिल्ली से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने की याचिका दायर की है. कोर्ट इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

Delhi High Court, Child Trafficking

सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में आरोपी नदीम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने की मांग की है. उसने इसको लेकर याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2024 को उसे पुलिस से संरक्षण प्रदान करते हुए यह रोक लगाई थी और पुलिस से उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह इस मुद्दे पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे.

खान के वकील ने न्यायमूर्ति से कहा कि वह शर्त में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि वह गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से जुड़ा हुआ है. उसे अपने काम के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो आने के बाद खान पर दुश्मनी को बढावा देने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. उसने उस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रूख किया था.

पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि वीडियो से शत्रुता पैदा हो सकती है और कभी भी लोगों के बीच हिंसा भड़क सकती है. उसने यह भी कहा था कि वह उसे सात दिनों का नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं करेगा. इसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा कर दिया था. दूसरी ओर खान ने कोर्ट को आासन दिया था कि वह 30 नवंबर, 2024 को शाहीन बाग पुलिस थाने में दर्ज अपने खिलाफ मामले में पुलिस को जांच में सहयोग करना जारी रखेगा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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