Bharat Express

Nadeem Khan

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्र की सद्भावना इतनी नाजुक नहीं है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नदीम को राहत देते हुए जांच में सहयोग करने और जांच में शामिल होने का आदेश दिया है.

FIR के अनुसार, नदीम ने एक वीडियो में ऐसी बात कही है और आयोजन किया है जो लोगों को भड़का सकता है और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है.