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निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI की अपील खारिज

Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ CBI की अपील खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई बरी की सजा को बरकरार रखा गया है.

Nithari Case

Nithari Case: निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किये जाने के खिलाफ दायर सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई सहित अन्य की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने पंढेर के खिलाफ दायर सीबीआई की अपील को भी खारिज कर दिया है. बारह मामलों में कोली और दो मामलों में पंढेर को सुनाई गई मौत की सजा को पलटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के तय मानदंडों पर उचित संदेह से परे दोनों आरोपियों का अपराध साबित करने में विफल रहा है.

जानें निठारी कांड का भयानक सच

बता दें कि साल 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था. दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है. उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे.

पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे.

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-भारत एक्सप्रेस 



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