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अब घर बैठे होगी कोर्ट में सुनवाई! दिल्ली की अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की तैयारी

CJI on Hybrid Hearings: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग वाली याचिका पर टिप्पणी की है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट्स को जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वकीलों और मुवक्किलों के समय और संसाधनों की बचत हो सके.

CJI Suryakant
Edited by Shubhra Rai

 CJI on Hybrid Hearings: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सभी निचली अदालतों में केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई.

जजों और वकीलों की सहमति से लागू

इसपर सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील को बताया कि उन्होंने पहले ही देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सुनवाई करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर हाई कोर्ट पहले से ही इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं. सीजेआई ने स्पष्ट किया कि यह ऐसी सुविधा है, जिसे जजों और वकीलों की अपनी इच्छा और सहमति से आसानी से लागू किया जा सकता है.

कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कक दिल्ली की अदालतों में कम से कम तीन महीने तक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए. इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिला अदालतों के प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित हाई कोर्ट के पास होता है.

सुविधा बहुत उपयोगी साबित हुई

सीजेआई ने हाईकोर्ट्स से जिला अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है. यह याचिका कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था को स्थायी रूप देने और अदालतों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से जुड़ी मानी जा रही है. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वकीलों, मुवक्किलों और जजों को समय और संसाधनों की बचत होती है. खासकर दूरदराज के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी साबित हुई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली बार काउंसिल चुनाव: मतगणना पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 



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