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सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड मामले में जेल में बंद पवन कुमार बिश्नोई और जगतार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी पवन कुमार बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. ट्रायल में देरी और 3 साल की हिरासत को आधार बनाकर कोर्ट ने यह राहत दी है.

Sidhu Moosewala Murder Case Update
Edited by Vaibhav Gupta

Sidhu Moosewala Murder Case: बहुचर्चित सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड मामले में जेल में बंद पवन कुमार बिश्नोई और जगतार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने पवन कुमार बिश्नोई को जमानत मिल गई है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी के आधार पर यह जमानत दी है.

मामले में 180 गवाह

मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वे पिछले लगभग तीन साल से जेल में बंद है और ट्रायल धीमी गति से चल रही है. मामले में 180 गवाह है, जिनमें से तीन चश्मदीद गवाह है. अभी तक केवल एक गवाह ने आंशिक गवाही दी है. बाकी गवाही अभी लंबित है.

मामला बेहद गंभीर: कोर्ट

अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. लिहाजा जमानत प्रदान की जाए. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी होने तक जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता.

गवाही से पहले जमानत नहीं

प्रभदीप सिंह, जगतार सिंह, मनप्रीत सिंह, नसीब दीन, राजिंदर, पवन कुमार बिश्नोई और सराज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए विभिन्न आधारों पर नियमित जमानत देने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक नियमित जमानत याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता. यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है. आरोपियों के बाहर आने पर चश्मदीद असुरक्षित महसूस करेंगे. जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती हैं.

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-भारत एक्सप्रेस



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