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कोर्ट से सोमनाथ भारती को राहत, 2014 यौन उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने की अनुमति

पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती को 2014 के यौन उत्पीड़न मामले में राहत मिली है. कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स और दस्तावेजों सहित बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने की दी अनुमति.

सोमनाथ भारती

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती को वर्ष 2014 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे दी है. यह अनुमति विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा दी गई, जिन्होंने भारती को सात वीडियो क्लिप और अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की इजाज़त दी है.

सोमनाथ भारती द्वारा पेश की जाने वाली वीडियो क्लिप्स में कथित तौर पर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की एक्सटेंशन क्षेत्र में वेश्यावृत्ति से संबंधित मीडिया रिपोर्ट और भारती के विरोध में किए गए प्रयासों को दर्शाया गया है. इन साक्ष्यों का उद्देश्य भारती की मंशा और भूमिका को स्पष्ट करना है.

पूर्व आदेश के खिलाफ की गई थी अपील

यह अनुमति भारती द्वारा दायर उस अपील के बाद दी गई है, जिसमें उन्होंने नवंबर 2024 में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनकी अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य पेश करने की इजाज़त नहीं दी थी, जिसे अब विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

यह मामला वर्ष 2014 की एक अफ्रीकी महिला की शिकायत पर आधारित है. महिला ने आरोप लगाया था कि 15-16 जनवरी, 2014 की रात कुछ अज्ञात लोग उसके किराए के मकान पर आए, उसे धमकाया, शारीरिक उत्पीड़न किया, और नस्लीय टिप्पणियां कीं. महिला ने यह भी कहा कि उसे देश छोड़ने की धमकी दी गई.

इलाज के लिए भारत आई थी पीड़िता

अदालती रिकार्ड के अनुसार, पीड़िता 3 जनवरी, 2014 को भारत इलाज के लिए आई थी और अपनी बहन के साथ खिड़की एक्सटेंशन इलाके में रह रही थी. लंबा इलाज चलने के कारण वह वहीं किराए के मकान में रह रही थी.

महिला की शिकायत पर सोमनाथ भारती और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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-भारत एक्सप्रेस



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