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सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट संदीप कुमार को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

एडवोकेट संदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

supreme court

एडवोकेट संदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने संदीप कुमार की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने गैंगेस्टर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में यह राहत प्रदान की है.

संदीप कुमार पर उत्तर प्रदेश गुंडा और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज हुआ है. सेल डीड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदीप कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और उन्होंने केवल कानूनी सहायता प्रदान की थी. उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज है. जिन्हें 1986 के अधिनियम के तहत गैंग चार्ट तैयार करने का आधार बनाया गया है. इन दोनों एफआईआर में हाई कोर्ट ने या तो स्थगन आदेश दिया है या किसी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को इसमें फंसाया गया है. यह मामला ऐसा भी नही है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगे. जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मानव है. कोर्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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