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देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.

Supreme Court

देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्यों द्वारा जवाब दाखिल नही करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि 16 दिसंबर तक जवाब नहीं देने पर राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को कोर्ट में मौजूद रहना होगा और बताना होगा कि क्यों नहीं जवाब दाखिल किया गया. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार से कहा था कि सीसीटीवी फुटेज को किसी केंद्रीकृत स्थान या एजेंसी को भेजा जाना चाहिए, जहां निगरानी हों.

कोर्ट ने कहा था कि पुलिस थाने का पूछताछ कक्ष वह स्थान है, जहां सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए. कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि राज्य सरकार ने जो हकफनामा दिया है उसके मुताबिक पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरा नही है. कोर्ट ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने में लागत तो आएगी, लेकिन यह मानवाधिकार का सवाल है. पिछली सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया था कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नही की जाएगी.इससे पहले इसको लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी देते हुए स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि अब भी देश भर में पुलिस थानों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकतर दफ्तरों में समुचित सीसीटीवी कैमरे नहीं है. जो कैमरे लगे भी है, वो या तो काम नहीं कर रहे है, उसकी गुणवत्ता भी घटिया है. कैमरे की क़्वालिटी इतनी खराब है कि उसकी ऑडियो अच्छी नही है. धुंधला दिखता है.

सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा और मानवाधिकार पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सीबीआई, ईडी औरएनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि देशभर के प्रत्येक थाने में, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन के अलावे कई अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था, ताकि कोई कैमरे की नजर से बच न सके.

इसका उद्देश्य था कि हिरासत में होने वाली पूछताछ के दौरान पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन या पुलिस ज्यादती पर रोक लगाई जा सके.सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल पुलिस जांच और अदालती कार्यवाही में किया जा सकता है.सीसीटीवी फुटेज से कई ऐसे अहम सबूत मिलते है जो किसी मामले में अंतर पैदा कर सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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