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शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संजय सिंह मानहानि मामले में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है. यह मामला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है.

Bikram Singh Majithia

सुप्रीम कोर्ट से शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस वी मोहना ने मजीठिया की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है. बिक्रम सिंह मजीठिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़े मानहानि मामले में सुनवाई होनी थी.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया को राहत देने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिक्रम सिंह मजीठिया

दरअसल मजीठिया ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो इस मामले में कुछ सबूत अदालत के समक्ष रखना चाहते है, लिहाजा अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बता दें कि अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया ने साल 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करवाया था. 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में मोगा में एक रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को संजय सिंह ने नशा तस्कर बता दिया था. जिसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय किए गए थे. जिसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया को अपने गवाह भुगतने के लिए कहा गया था.

पंजाब की राजनीति में नशा तस्करी और बिक्री का मुद्दा पिछले दो विधानसभा चुनाव से सरगर्म है. इसे लेकर नेताओ का एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर भी चलता है. इसी को लेकर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान विक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में पटियाला जेल भेज दिया गया था.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोप टिक नही सका. विक्रम मजीठिया दावा कर चुके है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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