सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए की ठगी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉलोज को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पॉलोज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पॉलोज एक अपराध सिंडिकेट की सह प्रमुख है. वह अपने पति के साथ रंगदारी व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है.
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मकोका की दोनों शर्ते पूरी नही की गई है. वह उसे जमानत पर रिहा नही किया जाना चाहिए. जबकि लीना के वकील ने कहा था कि लीना को नही पता था कि सुकेश चंद्र शेखर सिंडिकेट चला रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लीना पॉलोज के वकील ने कहा था कि वह अक्टूबर 2021 से ही हिरासत में है और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नही की गई है.
लीना मारिया पॉलोज ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. जिसपर दिल्ली पुलिस ने जमानत का यह कहते हुए विरोध किया था कि अगर उसे जमानत दी गई तो वह दुबई भाग सकती है. दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि लीना के परिवार के सदस्य दुबई में रहते है और लीना की परवरिश भी दुबई में हुई है.
जमानत मिलने पर दुबई फरार होने की आशंका- दिल्ली पुलिस
पुलिस ने कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह मामले की सुनवाई इसे बचने के लिए दुबई भाग सकती है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह साफ है कि लीना अपराध गिरोह में सक्रिय रूप से शामिल थी. उसका पति सुकेश चंद्रशेखर गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड और सरगना है. पति-पत्नी दोनों ने पहले भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके कई लोगों को ठगा है.
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सितंबर 2021 में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज को धोखाधड़ी के मामलों में अपने पार्टनर की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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