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कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR न दर्ज करने पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताते हुए एफआईआर दर्ज न होने पर नाराज़गी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है और 14 जुलाई को पुलिस अधिकारी को तलब किया है.

Telangana News, Supreme Court, OBC Reservation

राजस्थान के कोटा में छात्रों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज नही करने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस जे. बी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नही किया गया. कोर्ट ने कहा कि इस साल अब तक 14 छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं.

कोर्ट ने कोटा के पुलिस अधिकारी को 14 जुलाई को तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि एक राज्य के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, आपने इस बारे में क्या किया है, क्या आपने राज्य के तौर पर इस पर कोई विचार किया.

कोर्ट ने पूछा इस मामले में एसआईटी ने क्या किया है. जिसपर राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोटा पुलिस द्वारा पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले में जांच चल रही है. जल्द एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नही की गई है. आप हमारे फैसले का अवमानना कर रहे है.

सरकार से पूछा अब तक क्या कदम उठाए गए?

कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोटा में अब तक कितने छात्रों की मौत हुई है? ये छात्र क्यों मर रहे हैं. कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के 22 वर्षीय छात्र के मौत के मामले में सवाल उठाया और पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 4 दिन का समय क्यों लगा. मई को नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था. दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था.

राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान में अप्राकृतिक छात्र मौत और आत्महत्या के सभी मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही गठित है, इसलिए इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

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-भारत एक्सप्रेस 



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