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यूटयूबर Elvish Yadav को Supreme Court से राहत, कोर्ट ने जारी किया नोटिस मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट से यूटयूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को फिलहाल राहत मिल गई है. निचली अदालत के कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से यूटयूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने एल्विश यादव की ओर से दायर याचिका पर निचली अदालत के कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और मामले में दाखिल चार्जशीट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

क्या है पूरा मामला ?

एल्विश यादव (Elvish Yadav) पर रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा उन पर रेव पार्टी आयोजित करने और विदेशियों को आमंत्रित कर पार्टी में लोगों को सांप का जहर और अन्य मादक पदार्थ का सेवन कराने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में अप्रैल 2024 में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. मई में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चार्जशीट और एफआईआर में एल्विश यादव के खिलाफ बयान है. ऐसे आरोपो की जांच केस के दौरान की जाएगी.

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एल्विश यादव के वकील ने क्या कहा?

वही एल्विश यादव (Elvish Yadav) की ओर से पेश वकील ने कहा था कि मेरे पास से कोई सांप या मादक पदार्थ बरामद नही हुआ है. मेरे अन्य आरोपियों से कोई संबंध नही है. यादव ने यह भी कहा कि केस दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकृत व्यक्ति नहीं है. वह खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताकर झूठा दावा कर रहा है. लिहाजा मामले में दायर चार्जशीट को रद्द किया जाए.

एल्विश यादव के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50 और 51 आईपीसी की धारा 284, 289 और 120बी और एनटीपीएस एक्ट की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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