Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में सजा पर रोक हटी

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले में उसकी सजा पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा जया शेट्टी हत्याकांड मामले में दोबारा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.

Edited by Vaibhav Gupta

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले में उसकी सजा पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है.

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि छोटा राजन को जया शेट्टी हत्याकांड मामले में दोबारा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.

71 मामलों में से 47 में कोई सबूत नहीं

कोर्ट ने पूछा कि चार मामलों में सजा होने के बावजूद सजा पर रोक क्यों लगाई गई? वही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने जमानत और सजा निलंबन को लेकर नाराजगी जताई है. जबकि छोटा राजन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि छोटा राजन पर दर्ज 71 मामलों में से 47 मामलों में कोई सबूत नहीं मिला है.

कोर्ट ने यह साफ किया गया अगर वह अस्थायी जमानत या पैरोल पर हैं, तो सरेंडर करना होगा. बता दें कि 4 मई 2001 को सेंट्रल मुंबई के गेमदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

जांच में सामने आया है शेट्टी को छोटा राजन गैंग के सदस्य हेमंत पुजारी द्वारा रंगदारी कॉल किए गए थे. पैसा नहीं देने पर शेट्टी को गोलीमार हत्या कर दी गई. मई 2024 में स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ हाई कोर्ट चुनौती दी गई.

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दिया था. जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सजा को बहाल करने का आदेश दिया है.

बतादें कि छोटा राजन वर्ष 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद से तिहाड़ जेल में बंद है. मुंबई में उसके खिलाफ जो भी मामले चल रहे थे, उन्हें सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: मंदिरों का पैसा केवल धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो- सुप्रीम कोर्ट

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital