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Allahabad High Court

Gyanvapi case: व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आदेश पारित किया.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद मुगलों की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट) सुनवाई करेगा. इसके लिए आज दोनों पक्षों को सुनवाई की तारीख बता दी गई है.

ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा मामले में आज ही यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना था. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि, तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा.

Allahabad HC on Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद कमेटी की व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Varanasi: व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू कर दी है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूजा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

अदालत ने ट्रांसफर को लेकर आगे कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया के मूल अधिकार में शामिल नहीं होने की वजह से कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती.

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह सर्वे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. अब सर्वे के स्वरूप पर फैसला सुरक्षित रखा है

Mathura Shahi Masjid Case: श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला सुनाया था.

केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सालिसिटर जनरल ने 16 अक्टूबर की नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

UP News: 8 जून 2015 को आरपीएफ थाना गोरखपुर में संजय निषाद पर एक मामला दर्ज किया गया था और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 7 जून को रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया.