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Baramulla MP

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 अप्रैल को आदेश सुनाने की तारीख तय की है.

पटियाला हाउस कोर्ट 20 अप्रैल को बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्होंने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक महीने की जमानत मांगी है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसका विरोध करते हुए कस्टडी पैरोल का सुझाव दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर सुनवाई की है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. राशिद ने संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. सांसद की ओर से दलील दी गई कि संसद में उपस्थित होना उनका अधिकार और कर्तव्य है, जबकि सरकार की शर्तें इस जिम्मेदारी को बाधित करती हैं.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च खुद वहन करने की अदालत की शर्त को चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट 18 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगा.

बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की थी. NIA ने इसका विरोध किया.

राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 2019 से जेल में बंद हैं.