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Chaitanya Baghel

Chaitanya Baghel Case: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. शीर्ष अदालत ने ED और छत्तीसगढ़ सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी, हालांकि हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हटा दी गईं.

छत्तीसगढ़ के ₹2161 करोड़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जुलाई में सुनवाई होगी. ईडी ने केस में 59 नए आरोपियों को शामिल किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की कोर्ट ने ईडी से 10 दिन में जवाब देने को कहा है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है.