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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जाजू के निवेदन पर कोटा के तीन उद्योगों को प्रदूषण फैलाने में आवश्यक पक्षकार मानते हुए विपक्षी पक्षकार कायम करने पर स्वीकृति प्रदान की है.