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Delhi High Court

वकील के खिलाफ आरोप था कि उसने वैवाहिक मामले में कार्यवाही के दौरान पारिवारिक न्यायालय के साथ दुर्व्यवहार किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने के प्रावधान को चुनौती दी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक साझा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी से उसके मौजूदा ऐप का प्रचार करने को भी कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले की जांच को दूसरी एजेंसी को हस्तांतरित करना केवल असाधारण परिस्थितियों में संभव है, जब यह साबित हो कि जांच अधिकारी आरोपी के साथ मिला हुआ है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को हस्तांतरित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा बरकरार रखी है. लड़की इस घटना के बाद गर्भवती हो गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के अपराध में अंतर समझना जरूरी है. कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि महिला ने बदले की भावना से झूठा बलात्कार का मामला दर्ज किया था, जबकि उनके बीच संबंध आपसी सहमति से थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जांच के चार साल बाद भी उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है.