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Delhi High Court

मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वांगचुक ने अपना विरोध वापस ले लिया है. इसलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पहले सार्वजनिक संपत्ति को साफ किया जाए, उसके बाद ही चुनाव की काउंटिंग की इजाजत दी जाएगी.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी Washroom स्वच्छ व सुरक्षित हों और उसमें सभी सुविधाएं हो.

दिव्यांगों पर आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले से संबंधित यह याचिका NGO धनंजय संजोगता फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है. मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कोर्ट से 13 दिसंबर 2017 के उस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया था जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. मधु कोड़ा ने 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह याचिका दायर की थी.

Brij Bhushan Sharan Singh: कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की ओर से दायर नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

केन्द्र ने कहा याचिका में उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वकील के कोर्ट को सूचित किया कि वह याचिका में लगाए गए आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह की याचिका के संबंध में राज्य और पुलिस को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 के लिए तय की थी. पूर्व सांसद सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का विरोध कर रहे हैं.

मामले में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में 11 'ग्रीन फील्ड' और 13 'ब्राउन फील्ड' अस्पतालों का निर्माण कर रही है, जिन्हें विभिन्न मॉडलों के तहत चलाया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कानूनी शिक्षा समिति से जवाब मांगा है.