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Gyanvapi case

Allahabad HC on Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद कमेटी की व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Varanasi: व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू कर दी है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूजा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Varanasi: दो दिन पहले ही हिंदूवादी संगठन ने ज्ञानवापी मस्जिद के लगे साइन बोर्ड पर आपत्ति जताई थी और इसको लेकर पर्यटन निदेशालय के साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था.

Varanasi: कोर्ट के बड़े फैसले के कारण वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद अब सुर्खियों में है. सुबह से ही व्यासजी के तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई है.

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को कोर्ट ने पूजा का आदेश दे दिया है. इस आदेश को देने वाले जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए.

पत्र में कहा गया है कि, तस्वीरें और शिलालेख भी इसकी तस्दीक करते हैं. इसके हिंदू मंदिर में अब कोई शक नहीं है, लिहाजा यहां होने वाली नमाज पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए.

Varanasi: वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कहा था कि, ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से स्थित इमारत में तहखाना है.

Varanasi: इससे पहले कोर्ट में जिला जज ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये या नहीं. तो वहीं अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया जाएगा.

UP News: ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से पहले अदालत ने कोर्ट कमिश्‍नर नियुक्‍त कर सर्वे का आदेश दिया था और उन्होंने सर्वे कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट अदालत में सौंपी थी.

यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है. इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.