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मलिक ने कहा कि सीबीआई की आपत्ति यह है कि मैं सुरक्षा के लिए खतरा हूं. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं. मैंने और मेरे संगठन के खिलाफ किसी भी आतंकवादी को समर्थन देने या किसी भी तरह का ठिकाना मुहैया कराने के लिए एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट 7 मार्च को यासीन मलिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को जम्मू से दिल्ली ट्रांसफर करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू की ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.