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Naresh Balyan

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP विधायक नरेश बाल्यान को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल देने से इनकार किया है, जो मकोका मामले में जेल में बंद हैं

AAP के विधायक नरेश बालियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पत्नी के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल की मांग की है

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही बालियान की न्यायिक हिरासत 1 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.

दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बालियान प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं.

अदालत दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें सभी आरोपियों के मामले को द्वारका की निचली अदालत से राउज एवेन्यू की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि नरेश बालियान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि पहले कोर्ट तय करेगा कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या उन्हें जमानत दी जाए, जिसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने विधायक को जमानत दी.

पुलिस रिमांड पर जाते समय नरेश बालियान ने कहा कि वो इस मामले में खुद विक्टिम हैं. विक्टिम को आरोपी बना दिया गया. ये सारा पॉलिटिकल मामला है. चुनाव के लिए किया जा रहा है.