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RBI

रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें साफ तौर पर कहा गया है बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है.

ये फैसला लेने से पहले अनौपचारिक सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला कि ट्रांजैक्शन के लिए मुश्किल से ही 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल हो रहा था.

सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे थे. जिनमें कहा जा रहा था कि नोट बदलवाने के लिए लोगों को आईडी प्रूफ देना होगा. जिसके चलते जनता में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही थी. इसी वजह से एसबीआई ने ये निर्देश जारी  किया

2000 Rupee Note Exchange: अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर इस करेंसी को बदल सकते हैं.

Rs 2000 Currency Note: 2000 रु के नोट अभी बंद नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे में इसे नोटबंदी न समझें क्योंकि ये नोट पूरी तरह वैध हैं.

Rs 2000 Currency Note: RBI 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेगा, हालांकि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे.

देश में एक बड़ी आबादी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं रखती है. ऐसे में फ्रॉड्स को अंजाम देना काफी आसान हो जाता है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RESERVE BANK OF INDIA ) ने 4 कोऑपरेटिव बैंको पर नियमों की  अनदेखी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है.

Loan Recovery Agent: लोन रिकवरी एजेंट्स के अभद्र व्यवहार पर संबंधित बैंकों को अंजाम भुगतना होगा, असुविधा होने पर ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकते हैं

RBI ने बैंकों के इस तरह लोन डिफाल्टर्स पर पेनाल्टी लगाने और उस पेनाल्टी पर ब्याज वसूलने को गलत करार देते हुए एक नियम बनाया है.