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Supreme Court

Tamil Nadu: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 18 मई को जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को वैध मानते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी है। पिछले साल पांच जजों की संविधान पीठ ने दिसंबर में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

देश के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर धावा बोला और लाहौर में ऐतिहासिक कोर कमांडर हाउस को भी आग लगा दी.

शीर्ष अदालत का आदेश वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारियों रविकुमार महेता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर आया, जिसमें जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में 68 न्यायिक अधिकारियों के चयन को चुनौती दी गई थी.

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम ने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है. अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया

Maharashtra Politics: अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्हिप गोगावले की नियुक्ति को गलत माना है और कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है न की विधायिका पार्टी की

Delhi Govt vs LG Supreme Court Verdict: फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होगी.

Supreme Court: 16 मार्च को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिंघवी पर सवालों की झड़ी लगा दी थी. 

Anand Mohan Singh: कृष्णैया की पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि बिहार सरकार के इस फैसले से वो काफी आहत हैं. उन्होंने लोगों से नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन नहीं देने का आह्वान भी किया था.

Supreme Court: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी वीडियो बनाकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की गई. कश्यप के वकील ने कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये वीडियो बनाए थे.