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Terror Funding

बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा है. मामला टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें वह 2019 से जेल में बंद हैं.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के नेटवर्क के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में 32 ठिकानों पर छापेमारी की. कार्रवाई में डिजिटल साक्ष्य, हथियार और आतंकी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए.

पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज कर दी. एनआईए ने जमानत का विरोध किया था. राशिद 2019 से जेल में हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की टेरर फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. कोर्ट अब 21 मार्च को निर्णय सुनाएगा। रशीद को 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और वे इस मामले में जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट 25 मार्च को टेरर फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करेगा, एनआईए ने हिरासत पैरोल देने का विरोध किया है.

NIA ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने का विरोध किया, कहा कि उन्हें वैध हिरासत में रहना चाहिए.

राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 2019 से जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा कि क्या टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल दी जानी चाहिए. एनआईए ने एक बार फिर उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया, जबकि अदालत 7 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया. राशिद ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी. हाई कोर्ट 6 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि समान बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली याचिका को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए, जो गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से भी इनपुट लेगा.