ATM और UPI से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा
Rule Change: अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपका हर महीने PF कटता है तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत भरी है. दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मई के अंत से मेंबर्स को बड़ी सुविधा देने के लिए तैयार है. खास बात तो यह है कि पहले सिर्फ ATM से पीएम के पैसे निकाले जाते थे लेकिन अब संगठन की ओर से बताया गया है कि आप अब ATM और UPI के जरिए PF के पैसे निकाल सकते हैं. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कब से मिलेगी यह सुविधा?
EPFO ने NPCI की मंजूर की सिफारिश
दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने इस संबंध में एक बड़ा अपडेट जारी करते हुए कहा कि PF सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक UPI और ATM के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने में सक्षम होंगे. वे सीधे UPI पर अपने PF खाते की राशि देखने में सक्षम होंगे और पात्र होने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे इसके साथ ही उन्हें अपने पसंदीदा बैंक में PF का पैसा ट्रांसफर करने की भी सुविधा होगी.
क्या होगा नया सिस्टम?
नई सुविधा के मुताबिक, 1 लाख रुपये तक के क्लेम पहले से ही ऑटोमेटेड हैं, अब UPI से और तेज होंगे. इसके अलावा, अकाउंट होल्डर्स अपने UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) में EPFO अकाउंट लिंक कर सकेंगे. वहीं, ऑटो-क्लेम की सुविधा भी मिलेगी. यानी अगर मेम्बर eligible है, तो पैसा तुरंत जमा हो जाएगा. अभी की बात करें तो क्लेम प्रोसेसिंग में 3 दिन लगते हैं, UPI आने के बाद कुछ ही मिनटों में पैसा मिलेगा.
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डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन से बदलाव
श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ATM और UPI से पीएफ विदड्रॉल की सुविधा के बारे में बताते हुए कहा कि EPFO ने अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है PF Withdrawal को आसान और मैनेज्ड करने के लिए 120 डेटाबेस को एकत्र किया गया है अब 95 फीसदी क्लेम ऑटोमोटेड हैं और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने पर काम लगातार जारी है.
पेंशनभोगियों को मिला ये लाभ
डावरा ने आगे कहा कि देश के पेंशनभोगियों को भी हालिया सुधारों से बड़ा लाभ हुआ है. दिसंबर 2024 से करीब 78 लाख पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक शाखा से जमाराशि निकालने की सुविधा दी गई है. उन्होंने कहा कि पहले ये कुछ चुनिंदा बैंकों तक सीमित थीं लेकिन ये लिमिट हटा दी गई है. श्रम सचिव के मुताबिक इस तरह के सुधारों पर आगे बढ़ाना आसान नहीं था.
-भारत एक्सप्रेस
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