
Indian Railway
Indian Railway: भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे यात्रियों के लिए हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं. जब किसी को दूर का सफर तय करना होता है. ज्यादातर यात्रियों की पहली पसंद ट्रेन ही होती है. ट्रेन में यात्रियों को काफी सुविधाएं दी जाती है. यही कारण है कि भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है. हाल ही में होली के मौके पर भी रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. लेकिन इस बीच अब रेलवे की ओर से ट्रेनों को लेकर एक नियम में बदलाव किया गया है. जिससे वेटिंग टिकट के यात्रियों को फायदा होगा. ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है वो नियम?
जितनी सीटें उतने ही टिकट बेचेगा रेलवे
नए नियम के मुताबिक, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में रेलवे से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए कई अहम जानकारी दी है. रेल मंत्री ने कहा है कि ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीट के हिसाब से ही टिकट जारी किया जाएगा. यानी जितनी सीटें होंगी उतनी ही टिकट सेल की जाएंगी. ताकि ट्रेन में कंफर्म टीकट के साथ सफर करने वाले यात्रियों को वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की वजह से असुविधा का सामना न करना पड़े.
बिना टिकट यात्रा करने पर लगेगा भारी जुर्माना
अगर आप भारतीय रेलने के बिना टिकट के यात्रा करने पर पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप जुर्माना भरने से मना करते हैं तो ऐसी स्थिती में यात्री को RPF को सौंप दिया जाएगा. इसके साथ ही रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. RPF इन यात्रियों को रजिस्ट्रार के सामने पेश करता है. ऐसे में उन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगता है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
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सेफ्टी पर खास ध्यान
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलने का सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए कई टेक्निकल बदलाव किए गए हैं जिसमें लॉन्गर रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस और कई बड़े कदम शामिल हैं. उन्होंने बताया कि भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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