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1 करोड़ रिश्वत मांगने का मामला: निकांत जैन को 65 दिन बाद अदालत से ​जमानत मिली, निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश पर लटकी तलवार

कोर्ट ने निकांत जैन को आज जमानत दे दी, जो IAS अभिषेक प्रकाश के लिए कमीशन मांगने के आरोपी थे. 20 मार्च को गिरफ्तार निकांत के खिलाफ SIT ने चार्जशीट दाखिल की थी. अभिषेक प्रकाश को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Nikant Jain Got Bail: उत्‍तर प्रदेश में लखनऊ की भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट ने निकांत जैन को जमानत दे दी है. निकांत पर IAS अभिषेक प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र प्रोजेक्ट में 5% कमीशन मांगने का आरोप था.

बीते 20 मार्च को लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर से निकांत को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया था. मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई, जिसने निकांत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

FIR के अनुसार, निकांत ने SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड से प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए रिश्वत मांगी थी. जांच में अभिषेक प्रकाश का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ीं. निकांत की जमानत से इस हाई-प्रोफाइल मामले में नया मोड़ आ सकता है.

विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने दी जमानत

संवाद सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने पुलिस की ओर से मांगी गई कस्टडी देने से इनकार करते हुए निकांत को जमानत दी. इससे पहले 19 मई को ही एसआईटी ने 1600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी.

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