इरफान सोलंकी
कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के विधायक इरफान सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिन में मामले का निपटारा करने को कहा है. इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. ताकि वो आगामी विधानसभा सभा चुनाव लड़ सके.
7 साल की मिली थी सजा
इरफान सोलंकी इस समय महराजगंज जेल में बंद है. कानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी. मामले की सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट में बार-बार उनकी याचिका पर सुनवाई टल जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने को कहा है.
16 अक्टूबर को नहीं हुई सुनवाई
16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी की याचिका की सुनवाई होनी थी. लेकिन उनकी दायर अपीलों पर सुनवाई नहीं हो सकी. क्योंकि सरकारी पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और समय की जरूरत है. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर तय की थी.
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महिला का घर जलाने के मामले में है दोषी
इरफान सोलंकी के अलावा 4 और आरोपियों को यूपी के जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में 8 नवंबर 2022 को समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और अनूप यादव सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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