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अप्रवासियों के लिए ट्रंप प्रशासन ने लागू किया नया नियम, अब H-1B वीजा हो या ग्रीन कार्ड, हर दम साथ रखने होंगे कागजात, वरना…

अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों (immigrants) के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है.

Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल फोटो)

अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों (immigrants) के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है. अब हर प्रवासी को, भले ही वह कानूनी वीजा पर हो या स्टूडेंट वीजा पर, उसे हर दम अपने साथ एच-1बी वीजा हो या ग्रीन कार्ड साथ रखना होगा. यह नियम ट्रंप ने 11 अप्रैल से लागू कर दिया है. इस नियम को प्रेसीडेंट ट्रंप के आदेश ‘Protecting the American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है.

immigrants को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

इस नियम के तहत अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों (immigrants) को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहां से मिले सभी दस्तावेजों को साथ लेकर चलना होगा. ये नियम अवैध प्रवासन को रोकने और प्रवासियों पर सख्ती करने के लिए लागू किया गया है. इस नियम का सख्ती से पालन कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा.

ये नियम मूलरूप से उन प्रवासियों (immigrants) को खासतौर पर प्रभावित करेगा, जो अवैध रूप से या बिना किसी दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं. अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिकों, जो 14 साल से अधिक उम्र के है और 30 दिनों से अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से फॉर्म जी-325आर भरकर पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में एंट्री करेंगे, उन्हें भी 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करावा होगा. अगर इस नियम को कोई अनदेखा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसमें जुर्माना, जेल या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.

इस नए नियम के तहत अगर कोई भी अप्रवासी (immigrants) अपना पता बदलता है तो उसकी जानकारी 10 दिनों के अंदर सरकार को देना होगा. ऐसा न करने वालों पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगेगा. जिन प्रवासियों के बच्चे 14 साल पूरे कर रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और उंगलियों के निशान देने होंगे.

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हालांकि जिन लोगों के पास वैध वीजा है, जैसे एच-1बी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा (F1), ग्रीन कार्ड, उन्हें दोबारा Form G-325R नहीं भरना पड़ेगा. ऐसे लोगों को पहले से ही रजिस्टर्ड माना जाएगा. उन्हें इस प्रक्रिया से छूट गई गई है, लेकिन सभी दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी होगा.

-भारत एक्सप्रेस



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