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उन्नाव रेप केस मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली HC से मिली जमानत, CBI सुप्रीम कोर्ट जाएगी

Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दी. CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर जमानत देने का निर्णय कया था. अब इस फैसले का CBI और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया. अब CBI ने तय किया है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दाखिल कर इस आदेश को चुनौती देगी. एजेंसी का कहना है कि उसने हाई कोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर लिया है और जल्द से जल्द शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगी.

पीड़ित परिवार का क्या कहना है?

पीड़िता के परिवार ने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है. वकील महमूद प्राचा ने भी कहा कि यह जमानत कानून का गलत इस्तेमाल है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सेंगर अपने किए गए अपराधों के बाद भी दया का हकदार है जबकि उस पर हमले करवाने के आरोप पहले से ही हैं.

सरकारों पर भी आरोप

प्राचा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कोर्ट के अंदर और बाहर पूरी ताकत से उनका विरोध कर रही हैं. उन्होंने कहा कि सेंगर ने पहले ही पुलिस SHO से पीड़िता के पिता की हत्या करवाई थी. ऐसे में दूरी या क्षेत्र की कोई सीमा मायने नहीं रखती.

सुप्रीम कोर्ट से कम उम्मीद

वकील ने आगे कहा कि पीड़िता की सुरक्षा हटाने और उसके खिलाफ केस बनाने के लिए बड़े वकीलों को हायर किया जा रहा है. उन्होंने माना कि इस लड़ाई में बिना तैयारी के जाना ठीक नहीं होगा लेकिन अगर जनता अपनी आवाज उठाती है तो न्याय मिलने की उम्मीद है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम उम्मीद है.

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कुल मिलाकर देखे तो उन्नाव केस में हाई कोर्ट के फैसले ने पीड़िता और उसके परिवार की चिंता बढ़ा दी है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं.

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-भारत एक्सप्रेस



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