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अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकी संगठन किया घोषित, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने पर हुई कार्रवाई

TRF Declared Terrorist Group: TRF, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रॉक्सी संगठन है, जिसने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी

पाकिस्तान समर्थित TRF को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन - भारत एक्सप्रेस

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TRF Declared Terrorist Group:  अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organisation – FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) घोषित कर दिया है.

TRF, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रॉक्सी संगठन है. जिसने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी. इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना गया.

TRF declared terrorist
अमेरिका ने TRF को घोषित किया आतंकी संगठन

TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की बात स्वीकारी

TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई अन्य हमलों की जिम्मेदारी भी स्वीकार की है. जिनमें सबसे हालिया हमला 2024 में हुआ था. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में अधिकतर TRF का ही हाथ होता है.

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने TRF को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा बताया है. गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. इसी संगठन ने 2008 में 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया था.

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दिया यह संदेश

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि ट्रम्प प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने, आतंकवाद का सामना करने और पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

लश्कर-ए-तैयबा के साथ FTO और SDGT सूची में किया गया शामिल

TRF और इसके अन्य सहयोगी नामों को लश्कर-ए-तैयबा के साथ FTO और SDGT सूची में शामिल किया गया है. यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 13224 के तहत की गई है. साथ ही, विदेश विभाग ने लश्कर-ए-तैयबा की FTO सूची में स्थिति की समीक्षा कर उसे बरकरार रखा है. ये संशोधन अमेरिकी फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के बाद लागू होंगे.

– भारत एक्सप्रेस



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