अरविंद केजरीवाल.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले मेें तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. केजरीवाल को ईडी ने मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर कोर्ट सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट 10 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध करार दे चुका है. केजरीवाल ने न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है.
इससे पहले केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनने से इंकार कर दिया था. केजरीवाल के वकीलों ने बुधवार को याचिका दायर की थी लेकिन गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश और शनिवार-रविवार को कोर्ट की छुट्टी की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई.
तो संविधान के मुलभूत सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे
केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटीशन की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी. ये याचिका इसलिए दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा सीएम को चुनावों के बीच अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है. अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता है तो संविधान के मुलभूत सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः PM मोदी के ‘फर्जी शिवसेना’ वाले बयान पर उद्धव का पलटवार, बोले- ‘मेरी पार्टी आपकी डिग्री की तरह फर्जी नहीं’
ये भी पढ़ेंः “कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही BJP”, CM सिद्धारमैया बोले- हमारे विधायकों को 50 करोड़ का ऑफर दिया
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.