पाना है रिफंड तो ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, ये है तरीका
ITR Filing: पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग ने अपनी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर लिया है. अब लोग काफी आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं और उन्हें रिफंड भी चंद दिनों में मिल जा रहा है. लेकिन अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द फाइल कर दें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई तय की है. ऐसे में आप समय रहते बिना पेनाल्टी के टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स रिफंड भी पा सकते हैं. चलिए जानते हैं आप कैसे भर सकते हैं ITR और पा सकते हैं रिफंड.
ITR भरते समय न करें ये गलतियां
अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स अकॉर्डिंग रिफंड पा सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा ITR फाइलिंग करते समय आप कई बार कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं. जिसकी वजह से रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. ऐसे में अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.
जैसे आपको ITR filing पोर्टल पर सही जानकारी भरनी होगी. बैंक अकाउंट डिटेल्स से लेकर मोबाइल नंबर तक आपको सही भरने होंगे. सही डिटेल्स न भरने पर आपको रिफंड मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है.
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ऐसे चेक करें अपना रिफंड
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा. OTP डालने के बाद आपको मिनटों में अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा.
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