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केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब इस तारीख को करेगा सुनवाई, ED को नोटिस जारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. उनका नाम शराब नीति के कथित घोटाले में आया था, जिसके बाद उन्‍हें ईडी ने कस्‍टडी में ले लिया.

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली. (फाइल फोटो)

Delhi News: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 15 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने की मांग की गई थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है.

Arvind Kejriwal speech after get Bail from supreme court in Liquor Policy Scam money laundering ED Arrest Case

केजरीवाल को 2 बार वकीलों से मिलने की इजाज़त

अरविंद केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त है. हालांकि, अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग की गई है, ताकि वो कानूनी मामलों पर अपने वकीलों से विस्तार से बात कर सकें.

बता दें कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया. इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया. ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर को लेकर जांच कर रही है.

CBI

वहीं, सीबीआई रिश्वत के लेन देन और नेताओं के भ्रष्ट आचरण की जांच कर रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इसे 2022 में रदद् कर दिया गया था.

21 मार्च गिरफ्तार किए गए थे अरविंद केजरीवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.

– भारत एक्‍सप्रेस

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