मुख्तार अंसारी.
Mukhtar Ansari: गैंगस्टर- मुख्तार अंसारी की मौत हुए तीन महीने से अधिक समय हो गया है. मुख्तार अंसारी का परिवार शुरू से ही आरोप लगाता आ रहा है कि उसे जेल में जहर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर 2023 की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाया. जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है.
सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले मुख़्तार अंसारी की बांदा जेल में जान का खतरे का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मार्च में मौत हो चुकी है, लिहाजा ये याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है. वो इस याचिका में संशोधन करके नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी में संशोधन की उमर अंसारी की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.
देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता
यूपी सरकार का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या संशोधित अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं. मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उस व्यक्ति को वापस जेल ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई. जांच की जानी चाहिए. उसे वहां जहर दिया गया. जस्टिस रॉय ने कहा कि सिब्बल जी, हम उसे वापस नहीं ला सकते. जिस पर सिब्बल ने कहा कि इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. एएसजी नटराज ने कहा कि शुरू में जो मांग की गई थी, उसे सुलझा लिया गया है.
सिब्बल ने कहा – आरोप है कि जेल में उन्हें ज़हर दिया गया
सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता को जो आशंका थी वही हुआ. जस्टिस रॉय ने कहा कि सिब्बल का कहना है कि दोषी कैदी को जेल में अपेक्षित चिकित्सा उपचार से वंचित कर दिया गया और इसके कारण हिरासत में मौत हो गई. कोर्ट ने रिट याचिका में संशोधन की याचिका पर नोटिस जारी किया. सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि उन्हें जो खाना दिया गया उसमें जहर मिला हुआ था. अदालत ने यह दलील दर्ज की कि यह केवल मौत नहीं थी, बल्कि जेल प्राधिकारी द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई का परिणाम थी. उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने मुख्तार अंसारी की हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाया. सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि जेल में उन्हें ज़हर दिया गया था. इसकी जांच ज़रूरी है.
-भारत एक्सप्रेस
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