सुप्रीम कोर्ट.
शकीरा खलीली हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद की ओर से दायर पैरोल अर्जी पर कोर्ट ने सवाल करते हुए वकील से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि उम्रकैद की सजा को फांसी में बदल दिया जाए? कोर्ट ने वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल से निर्देश ले और कोर्ट को बताए. स्वामी श्रद्धानंद अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
स्वामी श्रद्धानंद ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में भी पैरोल याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. स्वामी श्रद्धानंद अपनी पत्नी शकीरा खलीली की हत्या के जुर्म में पिछले 30 साल सजा काट रहे हैं. वह 1994 से उम्रकैद की सजा काट रहा है. 84 साल के स्वामी श्रद्धानंद ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राजीव गांधी हत्या केस में दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने श्रद्धानंद की पैरोल को खारिज कर दिया था. श्रद्धानंद की पत्नी शकीरा मैसूर राजघराने के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती थी.
बता दें कि शकीरा नमाजी खलीली की हत्या काफी समय तक मीडिया में सुर्खियां बनी थी. शकीरा ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अकबर खलीली को तलाक देकर 1986 में श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से शादी की थी. शकीरा उस वक्त 600 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन थी. उनकी चार बेटियां थी, इसके बावजूद बेटे की चाहत में श्रद्धानंद से शादी की थी. 50 की उम्र में मां की शादी से उनकी बेटियां नाराज थी. तीन बेटियों ने शकीरा से अपना रिश्ता तोड़ लिया था. साथ ही परिवार के दूसरे लोग भी शकीरा से अलग हो गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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