Bharat Express

दिल्ली हाई कोर्ट ने Saket Gokhale को मानहानि मामले में जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. गोखले पर आरोप था कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे कि लक्ष्मी पूरी ने स्विट्जरलैंड में काले धन से संपत्ति खरीदी है.

Saket Gokhale

Saket Gokhale

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले को आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए साकेत गोखले को अपनी संपत्ति के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

अदालत केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी की पत्नी और पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी पूरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. साकेत गोखले पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पूरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी अधोषित दौलत से स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है.

50 लाख रुपये जुर्माना और माफी का आदेश दिया

आपको बता दें राज्यसभा सांसद गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पूरी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50 लाख रुपए देने के अलावा साकेत गोखले को एक बड़े अखबार में माफीनामा भी छपवाने को कहा था. साथ ही एक्स हैंडल पर भी माफी मांगने को कहा था. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि लक्ष्मी पूरी को साकेत गोखले के अपमानजनक बयानों से अपूर्णीय क्षति हुई हैं. लेकिन साकेत गोखले के हाई कोर्ट के आदेश पर अभी भी अमल नही किया है. जिसके बाद लक्ष्मी पूरी ने यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की है.

गोखले द्वारा किए गए ट्वीट्स और पोस्ट पर कोर्ट का ध्यान

कोर्ट ने इससे पहले साकेत गोखले को कहा था कि लक्ष्मी पूरी के खिलाफ किए गए वे सभी पोस्ट अपने अकाउंट से तुरंत हटाए जिनका मुकदमे में जिक्र किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित पोस्ट हटाने को कहा था. लक्ष्मी पूरी ने याचिका में कहा था कि प्रतिवादी गोखले ने अपने एक ट्वीट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया है और वादी और उसके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का आदेश देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग किया है.

ये भी पढ़ें: Delhi HC 24 दिसंबर को बीजेपी की याचिका पर करेगा सुनवाई, CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग

क्या था साकेत गोखले का दावा?

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायकमहासचिव लक्ष्मी पूरी ने अपनी याचिका में कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पूरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपति ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्वीटजरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है. गोखले ने जून 2021 में कई पोस्ट में सवाल उठाया था कि लक्ष्मी पूरी ने 2006 में अपनी तत्कालीन आय से जिनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक का घर कैसे खरीदा.

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read