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अगर आपने अभी तक नहीं निपटाया है ये जरूरी काम तो हो जाएं सावधान, नजदीक आ चुकी है डेडलाइन

साल 2024 खत्म होने वाला है और तीन दिन बाद नए साल का आगाज होगा. ये तीन दिन बेहद खास हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक ये जरूरी काम नहीं निरपटाएं है तो जल्दी निपटा लें. वरना फिर नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा.

This financial deadline is ending on 31 December 2024.

31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रही यह फाइनेंशियल डेडलाइन

Rule Change: साल 2024 खत्म होने में सिर्फ तीन दिन का समय बचा हुआ है. ये तीन दिन आम लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 3 जरूरी कामों को निपटाने के लिए बस 3 दिनों का समय बचा है. इन कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 को खत्म होने जा रही है. इसनें टैक्स से लेकर सेविंग स्कीम तक से जुड़े काम शामिल है. ऐसे में अगर आपने अभी तक ये जरूरी काम नहीं निरपटाएं है तो जल्दी निपटा लें. वरना फिर नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा.

साल 2025 में होने जा रहे ये बदलाव

साल 2025 की शुरुआत यानी पहली जनवरी के साथ ही देश में कई नियम बदलने वाले हैं. इनमें विवादित टैक्स के निपटारे के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना शामिल है तो वहीं लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2024 है. इसके अलावा कई बैंक स्पेशल एफडी स्कीम में ज्यादा फायदा दे रहे हैं इनमें से कुछ में निवेश का मौका साल के आखिरी दिन तक है.

पहला जरूरी काम

आयकर विभाग ने विवादित टैक्स मुद्दों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की थी जिसमें आयकर विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स को कम अमाउंट देकर करा सकते हैं. इस स्कीम की डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2024 को खत्म होने वाली है. अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ तीन दिन का समय है.

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टैक्स से जुड़ा ये जरूरी काम कराएं

अगर आप टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने पर चूक जाते हैं तो उनके पास लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है. वह 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बिलेटिड रिटर्न फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है. अगर टैक्सपेयर बिलेटिड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

तीसरा जरूरी काम GST से है जुड़ा

वहीं तीसरा जरूरी काम GST से जुड़ा हुआ है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना 31 दिसंबर 2024 तक जरूरी है ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर FY2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक है उन्हें GSTR9 फाइल करना होगा जिसमें आपकी सेल, पर्चेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड तक शामिल है.

-भारत एक्सप्रेस 



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